तीन मंजिला मकान के अतिक्रमण हिस्से को कोर्ट आदेश पर प्रशासन ने कराया खाली
सिटी संवाददाता : मो० मुमताज
अलीगंज, जमुई/बिहार : चंद्रदीप थाना क्षेत्र के सोनखार मौजा, अलीगंज पंचायत में तीन मंजिला मकान के अतिक्रमण हिस्से को न्यायालय मुंसिफ जमुई के आदेश के आलोक में प्रशासन द्वारा गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई दीवानी इजराय वाद संख्या 07/2009 (अखिलेश वरी देवी बनाम सीताराम मिश्र) में न्यायालय के निर्णय के बाद की गई।
अधिकारियों की मौजूदगी में वादिनी को दखल दिलाने के उद्देश्य से तीन मंजिला मकान के अतिक्रमण भाग को तोड़ा गया। प्रशासन की यह कार्रवाई मूल दीवानी वाद संख्या 13/2005 के आलोक में सीताराम मिश्र द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर की गई थी।
कार्रवाई के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी सुजीत सुमन, कोर्ट नाजिर कुंदन सिन्हा, सहायक नवीन कुमार, अंचलाधिकारी रंजन कुमार दिवाकर के साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात था।
हालांकि, विपक्षी सीताराम मिश्र के परिजनों ने प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भावुक प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि "हम वर्षों से इस जमीन पर काबिज हैं और मकान भी वर्षों पहले बनाया गया था। कोर्ट द्वारा केवल 0.01 डिसमिल अतिक्रमण हटाने का आदेश था, लेकिन तीन फीट दीवार गिरा दी गई। हम गरीब लोग हैं, अब छोटे-छोटे बच्चों के साथ सड़क पर आ जाएंगे। न्याय सिर्फ कागजों में रह गया है।"
प्रशासनिक टीम में राकेश पांडेय, अमीन नीरज कुमार समेत अन्य कर्मचारी एवं कई स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई और प्रशासन ने इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय की पुनर्स्थापना बताया।




No comments:
Post a Comment