1 अगस्त को प्रकाशित होगी बिहार की प्रारूप मतदाता सूची, 1 सितंबर तक आमंत्रित किए जाएंगे दावे और आपत्तियां
पटना/बिहार : बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत राज्य की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। यह सूची भारत निर्वाचन आयोग के SIR आदेश के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित हो रही है।
प्रारूप मतदाता सूची राज्य निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। साथ ही, राज्य के सभी 38 जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) के माध्यम से मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल एवं भौतिक प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार और राज्य के 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) आगामी 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे एवं आपत्तियों को आमंत्रित करेंगे। इस एक माह की अवधि में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने, या सूची में दर्ज जानकारी में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भाग लें और मतदाता सूची को अधिक सटीक और व्यापक बनाने में सहयोग करें।

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