जमुई के नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव 30 मई को, जिला प्रशासन ने जारी किया नया कार्यक्रम - City Channel

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Friday, May 22, 2026

जमुई के नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव 30 मई को, जिला प्रशासन ने जारी किया नया कार्यक्रम

जमुई के नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव 30 मई को, जिला प्रशासन ने जारी किया नया कार्यक्रम

🔻नगर परिषद जमुई समेत तीनों नगर निकायों में तीन-तीन पदों पर होगा चुनाव, पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी।

सिटी ब्यूरो रिपोर्ट : राजीव रंजन/राकेश कुमार

जमुई : जमुई जिले के नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के रिक्त पदों पर चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन ने नई समय-सारणी जारी कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में अब यह चुनाव आगामी 30 मई 2026, शनिवार को संपन्न कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), जमुई द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के तीनों नगर निकायों में वर्तमान में तीन-तीन पद रिक्त हैं, जिन पर निर्वाचन कराया जाएगा।

पूर्व में अपरिहार्य कारणों से यह चुनाव स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब नई तिथि घोषित होने के बाद प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर परिषद जमुई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, नगर पंचायत झाझा हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार तथा नगर पंचायत सिकंदरा हेतु वरीय उप समाहर्त्ता श्री सावन को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की कार्रवाई 30 मई की सुबह 8 बजे से संबंधित सभाकक्षों में शुरू होगी। पूर्वाह्न 10:30 बजे तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा दोपहर 12 बजे तक नाम वापसी का अवसर दिया जाएगा।

दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मतदान की अंतिम तैयारियां पूरी की जाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक गुप्त मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद उपस्थित पार्षदों के समक्ष मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद केवल एक रिक्ति के लिए ही नामांकन दाखिल कर सकेंगे, हालांकि वे सभी रिक्तियों पर मतदान करने के अधिकारी होंगे।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई पार्षद एक से अधिक पदों के लिए नामांकन करता है, तो न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही मान्य होगा। वहीं यदि किसी पद के लिए केवल एक नामांकन प्राप्त होता है, तो नाम वापसी की समयसीमा समाप्त होते ही संबंधित प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा और मतदान की आवश्यकता नहीं होगी।

अगर किसी पद पर प्रत्याशियों को बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो परिणाम घोषित करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिला प्रशासन ने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियोग्राफी कराने और सभी अभिलेख सुरक्षित रखने का निर्देश भी जारी किया है।

साथ ही सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्वाचन कार्यक्रम, समय और स्थान से संबंधित सूचना सभी निर्वाचित वार्ड पार्षदों को समय रहते उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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