पीएम राहत योजना: सड़क हादसे में घायलों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज
🔻जमुई में जिला परिवहन पदाधिकारी और सिविल सर्जन की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक, त्वरित उपचार, सरल प्रक्रिया और योजना के प्रचार-प्रसार पर दिया गया जोर।
जमुई। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और आर्थिक तंगी के कारण इलाज में किसी तरह की बाधा नहीं आने देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना (पीएम राहत) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी, जमुई के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन ने की। बैठक में योजना के प्रावधानों, पुलिस और अस्पताल के बीच समन्वय तथा आम लोगों को जागरूक करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।
सात दिनों तक मिल सकता है कैशलेस उपचार
पीएम राहत योजना के तहत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन दी जाती है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति के कारण किसी पात्र घायल व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा सहायता से वंचित न होना पड़े।
घायल का तत्काल उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सबसे महत्वपूर्ण है। आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना देकर पुलिस एवं एंबुलेंस सहायता प्राप्त की जा सकती है। अस्पताल में घायल की स्थिति के अनुसार उपचार शुरू किया जाना चाहिए। पुलिस और अस्पताल के बीच आवश्यक सूचना एवं सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से पूरी की जाती है।
योजना के तहत प्रक्रिया को सरल बनाने और अनावश्यक कागजी औपचारिकताओं को सीमित रखने के लिए डिजिटल व्यवस्था पर जोर दिया गया है। बैठक में कहा गया कि औपचारिकताओं के कारण घायल के इलाज में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
प्रचार-प्रसार और विभागीय समन्वय पर जोर
योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रशासन का उद्देश्य है कि दुर्घटना की स्थिति में लोगों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी रहे और समय पर इलाज सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो।
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील
जिला प्रशासन, जमुई ने आम नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। वाहन चलाते समय दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनें, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें। सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएं, तत्काल 112 पर सूचना दें और उसे शीघ्र अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें।

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