🔻29 सितंबर से नामांकन, 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को होगी मतगणना; जिले में 11 मतदान केंद्र बनाए गए।
सिटी संवाददाता : प्रो० रामजीवन साहू की रिपोर्ट।
जमुई। बिहार विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 को लेकर चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 22 सितंबर 2026 को प्रेस नोट जारी किए जाने के साथ ही जमुई जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता लागू रहेगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी, जबकि 9 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे।
23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी और 31 अक्टूबर 2026 तक निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी।
पूर्णिया के आयुक्त होंगे निर्वाची पदाधिकारी
कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं जमुई जिले में जिला पदाधिकारी, जमुई को सहायक निर्वाची पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
जमुई में 11 मतदान केंद्र, 6,455 स्नातक मतदाता
जमुई जिले में कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर कुल 6,455 स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 5,252 पुरुष और 1,203 महिला मतदाता शामिल हैं।
मतदान केंद्रवार मतदाताओं का विवरण इस प्रकार है—
| मतदान केंद्र | कुल मतदाता |
|---|---|
| अलीगंज अंचल अधिकारी कार्यालय | 415 |
| सिकंदरा अंचल अधिकारी कार्यालय | 521 |
| खैरा अंचल अधिकारी कार्यालय | 866 |
| जमुई प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय | 475 |
| जमुई अंचल अधिकारी कार्यालय | 615 |
| बरहट अंचल अधिकारी कार्यालय | 410 |
| लक्ष्मीपुर अंचल अधिकारी कार्यालय | 557 |
| गिद्धौर अंचल अधिकारी कार्यालय | 649 |
| झाझा अंचल अधिकारी कार्यालय | 655 |
| सोना अंचल अधिकारी कार्यालय | 573 |
| चकाई अंचल अधिकारी कार्यालय | 719 |
इनमें खैरा अंचल अधिकारी कार्यालय में सबसे अधिक 866 मतदाता तथा बरहट अंचल अधिकारी कार्यालय में 410 मतदाता दर्ज हैं।
22 सितंबर से आचार संहिता लागू
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार प्रेस नोट जारी होने की तिथि 22 सितंबर 2026 से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। यह निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। इसके प्रावधान राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, सरकारी कर्मियों और संबंधित सभी पक्षों पर लागू होंगे।
चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों समेत निर्धारित सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार बंद करना होगा।
लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी
निर्वाचन अवधि में लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सरकारी भवनों एवं कार्यालयों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा। साथ ही चुनावी अवधि में नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा सहित आचार संहिता के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी।
अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
चुनाव प्रचार, रैली, जुलूस, लाउडस्पीकर, वाहनों के उपयोग तथा हवाई अड्डे एवं हेलीपैड के इस्तेमाल जैसी गतिविधियों के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। संबंधित अनुमति इसी व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।
चुनाव कार्यक्रम एक नजर में
- अधिसूचना जारी: 29 सितंबर 2026
- नामांकन की अंतिम तिथि: 6 अक्टूबर 2026
- नामांकन पत्रों की जांच: 7 अक्टूबर 2026
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 9 अक्टूबर 2026
- मतदान: 23 अक्टूबर 2026
- मतदान का समय: सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक
- मतगणना: 27 अक्टूबर 2026
- निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026

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