जमुई में पुराने ई-चालान पर मिलेगी 50% तक राहत, 12 सितंबर की लोक अदालत से पहले कराएं पंजीकरण
जमुई। वाहन मालिकों और ई-चालान धारकों के लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालान मामलों का निपटारा कराने पर नियमानुसार चालान राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।
जिला पदाधिकारी के निर्देश एवं परिवहन विभाग, बिहार सरकार के दिशा-निर्देश के तहत जिला परिवहन कार्यालय ने इस विशेष सुविधा की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य लंबित ई-चालान मामलों का त्वरित और सरल तरीके से निष्पादन करना है।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित वाहन स्वामी या चालान धारक को राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर प्री-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन लोगों का पूर्व-पंजीकरण पूरा हो जाएगा, उन्हें 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन व्यक्तिगत रूप से व्यवहार न्यायालय परिसर में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक ई-चालान के साथ-साथ अन्य सुलह योग्य मामलों का भी निष्पादन कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम लोगों से लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का समाधान कराने की अपील की है।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने भी जिले के सभी वाहन स्वामियों और चालान धारकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर अपना पूर्व-पंजीकरण अवश्य करा लें। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्रीय लोक अदालत की इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है।

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