जमुई में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
जमुई : रविवार को जमुई जिले में महिलाओं के अधिकारों और कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर रविवार को एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), जमुई द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, DLSA जमुई के आदेश पर संपन्न हुआ।
कार्यक्रम का आयोजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कल्याणपुर, वार्ड संख्या–21, जमुई में सुबह 11 बजे किया गया। इस दौरान आम जनता को “महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013” के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता प्रसादी साह और पैरालीगल वॉलंटियर (PLV) स्मिता कुमारी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि यह कानून महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ताकि वे बिना भय के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। साथ ही यौन उत्पीड़न की शिकायत की प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका और पीड़ित महिलाओं को मिलने वाले कानूनी संरक्षण की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में कल्याणपुर वार्ड संख्या–21 के वार्ड पार्षद कुलदीप यादव का सहयोग रहा, जिन्होंने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लिया और कानून से जुड़ी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।
अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट एवं फोटो DLSA कार्यालय, जमुई को उपलब्ध कराई जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल की अवधारणा को मजबूत करना रहा।


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