भीषण ठंड के चलते जमुई में कक्षा 5 तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद, डीएम का आदेश जारी
जमुई : जमुई जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और सुबह-शाम अत्यधिक कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी जमुई नवीन (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 05 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 05 से ऊपर की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक पर्याप्त सावधानी के साथ संचालित की जा सकेंगी। हालांकि, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु संचालित विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 26 दिसंबर 2025 से लागू होकर 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उद्देश्य बच्चों को अत्यधिक ठंड से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाना है।
इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, आईसीडीएस, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।


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