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Friday, May 2, 2025

जमुई कोर्ट ने तीन हत्यारोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

जमुई कोर्ट ने तीन हत्यारोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

🔹सिकन्दरा कांड में ससुर की डूबा कर हत्या करने के दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना।

सिटी ब्यूरो रिपोर्ट : राजीव रंजन/राकेश कुमार

जमुई : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम् (ADJ-07) की अदालत ने शुक्रवार को एक जघन्य हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला सिकन्दरा थाना क्षेत्र के चर्चित कांड संख्या 181/15 से जुड़ा है, जिसमें वादिनी अनिया देवी, पति स्वर्गीय कैलाश महतो, निवासी कुराडीह, थाना सिकन्दरा, जिला जमुई ने अपने ससुर बेसर महतो की हत्या का आरोप लगाया था।

मामले के अनुसार, 8 दिसंबर 2015 को बेसर महतो की हत्या कर शव को मरकामा आहर के पास पानी में डुबा दिया गया था। इस कांड में गोरेलाल महतो (पिता–सिताराम महतो), बानो मिस्त्री (पिता–बिन्देश्वरी मिस्त्री), तथा चंदन मिस्त्री (पिता–बानो मिस्त्री) को भादंवि की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया।

जमुई पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए पुख्ता साक्ष्यों और समर्पित चार्जशीट के आधार पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी माना और यह सजा सुनाई।

इस सजा के साथ एक बार फिर न्याय व्यवस्था ने पीड़ित परिवार को राहत दी है और अपराधियों को उनके कृत्य के लिए दंडित किया है।

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