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Wednesday, April 16, 2025

वांछित नक्सली तारकेश्वर राय गिरफ्तार, वर्षों से था फरार

वांछित नक्सली तारकेश्वर राय गिरफ्तार, वर्षों से था फरार


सिटी ब्यूरो रिपोर्ट : राजीव रंजन/पंकज बरनवाल

सोनो/जमुई :  जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा पहाड़ के पास पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्षों से फरार चल रहे वांछित नक्सली तारकेश्वर राय उर्फ सिताबी राय उर्फ तारों उर्फ फूलों राय को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, समवाय ACN, LA एवं वाहिनी मुख्यालय आसूचना शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि चिल्काखार (गढ़ाटांड़) गांव का निवासी तारकेश्वर राय किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बाबा पहाड़ के देव स्थान पर आने वाला है। इस सूचना के आधार पर C COB चरका पत्थर और स्थानीय थाना चरका पत्थर की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व समवाय प्रभारी अभिनव तोमर ने किया।

टीम ने शाम लगभग 7:30 बजे अभियान शुरू किया और इलाके की घेराबंदी कर निगरानी रखी। इसी दौरान रात करीब 8:55 बजे संदिग्ध गतिविधियों को चिह्नित कर आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसकी पहचान वांछित नक्सली तारकेश्वर राय के रूप में हुई, जो मुंगेर और बांका जिलों की पुलिस को वर्षों से वांछित था।

अपराधिक इतिहास:
गिरफ्तार नक्सली पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें थाना खड़गपुर (मुंगेर) में कांड संख्या 184/12, धारा 385/386/504/506 IPC एवं 11/13 UAPA Act, दूसरा थाना  मुंगेर में एफआईआर संख्या 847/12, धारा 25(1-A), 25(1-AA), 26/27, 35 – Arms Act एवं 26(1)(ii), 41 – UAPA Act तथा थाना बांका में एफआईआर संख्या 819/14 है जिसका इस मामले में बांका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा कुर्की जब्ती आदेश भी जारी किया गया है। इसके अलावा कई अन्य थानों में भी उसके विरुद्ध संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है।

हालांकि गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर चरका पत्थर थाना को अग्रेतर विधिक कार्रवाई हेतु सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई को नक्सल मोर्चे पर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

1 comment:

  1. Whosoever he is, any one who does not believe in India 's integrity should be brought under the jurisdiction of law and awarded the severest punishment according to the law of land. No body is above the law.

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