सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को लगा बड़ा झटका
नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए जिसमें उन्हें जमानत की अवधि पूरी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को एक हफ्ते बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने को लेकर भी दिल्ली सीएम पर सवाल उठाए हैं।
वहीं बताते चलें कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून को खत्म होने वाली है। वहीं इसके पहले मुख्यमंत्री ने हेल्थ चेकअप को लेकर अपनी जमानत को एक हफ्ते बढ़ाने की मांग की थी। जिसमे वे सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द ही सुनवाई चाहते थे।
लेकिन जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने उनकी इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई करने का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानि कि सीजेआई लेंगे। इसके पीछे की वजह कोर्ट ने मुख्य केस में फैसला सुरक्षित होना बताया।
यह बताते चलें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानि कि ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हालांकि, कोर्ट ने केस के फैसले को अब तक सुरक्षित रखा है। लेकिन पिछले दिनों 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली यह अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 2 जून को केजरीवाल को दोबारा से जेल जाना होगा।

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