कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर लगाया गया जुर्माना
सिटी स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश : राजीव शर्मा
मुजफ्फरनगर-खतौली : शहर को स्मोक फ्री बनाने को लेकर मुख्य ज़िलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के आदेशों के अनुपालन व मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. महावीर सिंह फ़ौजदार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में
आज खतौली क्षेत्र में विद्यालय व कॉलेज के परिधि समीप तंबाकू, गुटका, सिगरेट इत्यादि जैसे नशीली पदार्थों को बेच रहे विक्रेताओं पर “कोटपा” अधिनियम के अंतर्गत चेतावनी जारी करते हुए नियमानुसार चालान किया गया।
यह चालान कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर चालान काटकर जुर्माना किया गया। साथ ही सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी दी।
ये है प्रतिबंधित स्थल : धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों व कॉलेजों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है।
धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसके लिए निर्धारित बोर्ड मापदंडों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
मौके पर जुर्माना : वहीं कार्यवाही हेतु गठित टीम में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अवनीश कुमार सिंह, फार्मासिस्ट शिवराज, इंस्पेक्टर सर्वेश कुमार थाना AHTU, कांस्टेबल अमरजीत, वेद आदि उपस्थित रहे। साथ ही बताया कि निदेशालय से निर्देश है कि शहर खतौली को स्मोक फ्री अभियान के तहत टीम की ओर से मौके पर जुर्माना किया जाएगा।


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