पटना में मलबा प्रबंधन पर सख्ती, सड़क पर मलबा फेंकने पर लगेगा ₹1500 तक जुर्माना
पटना : पटना शहर में बढ़ते प्रदूषण और अव्यवस्थित मलबा निस्तारण को लेकर पटना नगर निगम अब सख्त कार्रवाई के मूड में आ गया है। निर्माण कार्यों से निकलने वाले मलबे को सड़क, नाली या खाली जमीन पर फेंकने वालों के खिलाफ निगम ने विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, बिल्डर या ठेकेदार पर ₹1500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम के अनुसार, निर्माण स्थल से उड़ने वाली धूल और खुले में डाला गया मलबा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, जिससे न केवल पर्यावरण दूषित होता है, बल्कि लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएं भी बढ़ती हैं। निगम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब शहर में कहीं भी अनधिकृत रूप से मलबा नहीं फेंका जा सकेगा। सभी लोगों को अपने क्षेत्र में बनाए गए C&D (Construction & Demolition) सेकेंडरी पॉइंट पर ही मलबा जमा करना अनिवार्य होगा।
साथ ही सभी निर्माण स्थलों पर ग्रीन मेश लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान धूल का फैलाव रोका जा सके। नगर निगम की टीमें विभिन्न इलाकों में नियमित निरीक्षण करेंगी और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
शहरवासियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने मलबा उठाव सेवा भी शुरू की है। कोई भी व्यक्ति 155304 पर कॉल कर या व्हाट्सएप नंबर 9264447449 पर संपर्क कर सकता है। निगम की वाहन सेवा ₹600 प्रति चक्कर की दर से उपलब्ध होगी।
C&D सेकेंडरी पॉइंट निम्न स्थानों पर बनाए गए हैं—
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बांकीपुर – आर्य कुमार रोड, महाराणा प्रताप मैरिज हॉल के पास
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अजीमाबाद – पहाड़ी, बिग अस्पताल के सामने
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पटना सिटी – मालसलामी थाना के पास, पटना घाट
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पाटलिपुत्र – पाटलिपुत्र कॉलोनी, पानी टंकी के निकट
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कंकड़बाग – ट्रांसपोर्ट नगर, एनआरएल पेट्रोल पंप के पास
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गर्दनीबाग (नूतन राजधानी) – खगौल रोड
बांकीपुर – आर्य कुमार रोड, महाराणा प्रताप मैरिज हॉल के पास
अजीमाबाद – पहाड़ी, बिग अस्पताल के सामने
पटना सिटी – मालसलामी थाना के पास, पटना घाट
पाटलिपुत्र – पाटलिपुत्र कॉलोनी, पानी टंकी के निकट
कंकड़बाग – ट्रांसपोर्ट नगर, एनआरएल पेट्रोल पंप के पास
गर्दनीबाग (नूतन राजधानी) – खगौल रोड
नगर निगम ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने में सभी लोग सहयोग करें तथा मलबा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें। निगम ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
**🚨 पटना में मलबा फेंकने पर अब सख्ती!
नगर निगम ने बनाए नए नियम, लगेगा ₹1500 तक जुर्माना**
पटना में बढ़ते प्रदूषण और धूल-गर्द को लेकर नगर निगम अब एक्शन में है। शहर में निर्माण स्थलों से निकलने वाले मलबे को सड़क, नाली या खाली जमीन पर फेंकने वालों पर अब ₹1500 तक जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम का कहना है कि मलबा और निर्माण की धूल पटना की हवा खराब होने की बड़ी वजहों में शामिल है। अब सभी को अपना मलबा केवल C&D सेकेंडरी प्वाइंट पर ही जमा करना होगा।
साथ ही हर निर्माण स्थल पर ग्रीन मेश लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि धूल सड़क पर न फैले।
नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी करेंगी और नियम तोड़ने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।
🚚 मलबा उठाने की सुविधा – सिर्फ एक कॉल पर
अब लोग 155304 पर कॉल कर सकते हैं। निगम की गाड़ी ₹600 प्रति चक्कर में मलबा उठा ले जाएगी।
वैकल्पिक रूप से व्हाट्सएप करें: 9264447449
📍 C&D सेकेंडरी पॉइंट (जमा करने के स्थान)
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बांकीपुर – आर्य कुमार रोड, महाराणा प्रताप मैरिज हॉल
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अजीमाबाद – पहाड़ी, बिग अस्पताल के सामने
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पटना सिटी – मालसलामी थाना के पास, पटना घाट
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पाटलिपुत्र – पाटलिपुत्र कॉलोनी, पानी टंकी के पास
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कंकड़बाग – ट्रांसपोर्ट नगर, एनआरएल पेट्रोल पंप
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गर्दनीबाग – खगौल रोड
नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि अपने शहर को साफ-सुथरा रखने में सहयोग दें। मलबा तय स्थान पर ही जमा करें और पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने में साथ दें।
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