घुटवे हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, बीस हजार जुर्माना
सिटी संवाददाता : पंकज बरनवाल
सोनो/जमुई : चरकापत्थर थाना क्षेत्र अंतर्गत घुटवे गांव में दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी बिट्टू सिंह को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को 30 दिनों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 21 जुलाई 2022 को घटी घटना से जुड़ा है, जब घुटवे निवासी अनिल सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना उस वक्त हुई थी जब वे अपने खेत जा रहे थे। मृतक के पुत्र अंकु सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि गांव के ही बिट्टू सिंह ने कुदाल से हमला कर उनके पिता की हत्या कर दी।
बताया गया कि यह हत्या गांव में वार्ड स्तर पर सोखता निर्माण को लेकर हुए विवाद के कारण हुई थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी बिट्टू सिंह को दोषी पाया और यह सजा सुनाई।
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