जमुई और सिकंदरा क्षेत्रों में बाल श्रमिक विमुक्त अभियान सफल, नियोजकों पर प्राथमिकी दर्ज
जमुई : श्रम अधीक्षक रतीश कुमार के नेतृत्व में 4 दिसंबर 2024 को जमुई नगर और सिकंदरा क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, जो विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत थे।
मुख्य घटनाओं में दो बाल श्रमिकों को विमुक्त किया गया जिसमें जमुई नगर क्षेत्र के The Role Café (नियोजक श्री मनीष कुमार) से एक बाल श्रमिक विमुक्त कराया गया वहीं दुसरा सिकंदरा नगर क्षेत्र के माखन भोग (नियोजक श्री बबलू कुमार) से एक अन्य बाल श्रमिक को छुड़ाया गया।
जिसके बाद कानूनी कार्रवाई में विमुक्त श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और संबंधित नियोजकों पर बाल श्रम अधिनियम, 1986 की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। विमुक्त श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष और श्रम विभाग की योजनाओं के तहत पुनर्वासित किया जा रहा है।
इस प्रकरण में श्रम अधीक्षक रतीश कुमार ने कहा कि बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने पर ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना, 6 महीने से 2 साल तक की सजा या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे अभियान सतत रूप से जारी रहेंगे। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सौरभ कुमार और पुलिस बल का सक्रिय योगदान रहा।
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