बिचकोड़वा थाना में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया
चकाई/जमुई : सोमवार को बिचकोड़वा थाना में एक दिवसीय बैठक का आयोजन बिचकोडवा थाना प्रभारी राहुल कुमार के अध्यक्षता में किया गया जिसमें मुख्य रूप से थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे राहुल कुमार ने बताया कि नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है
भारतीय नया साहित्य 2023 के अंतर्गत प्रमुख अपराध के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीण को संबोधित करते हुए बताया कि आज के बाद से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएगा आईपीसी की जगह भारतीय नया साहित्य 2023 सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता 2023 और इंडियन एड्रेस एक्ट की जगह भारतीय लक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा भारतीय नया साहित्य 2023 के मुताबिक नया संहिता किसी की हत्या पर धारा 103 लगेगी जबकि हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 लगती थी इसी तरह डकैती होने पर धारा 310 लगेगी पहले 391 लगती थी अब धोखा खाने पर किसी की 420 नहीं कहेंगे धोखाधड़ी की धार 318 हो गई है।
हालांकि अभी कुछ साल तक आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एड्रेस एक्ट के साथ यह तीनों नए कानून प्रभावित रहेंगे ऐसे इसलिए जबकि जब तक केस का निपटारा होने में समय लगेगा। अब थाना जाकर कैसे करने की जरूरत नहीं है कहीं से भी ऑनलाइन केस दर्ज कर सकेंगे, लेकिन तीन दिन के अंदर उसे थाना में आकर ऑनलाइन आवेदन की कॉपी पर साइन करना होगा इसके अलावा कहीं भी घटना होने पर जीरो फिर कर सकते हैं संबंधित थाना उसी थाने में भेज देंगे।
खास बात यह है कि थाना पहुंचने पर 30 मिनट में ही पुलिस को पीड़ित की शिकायत सुनना होगी नहीं तो कार्यवाही होगी फिर दर्ज होने के बाद केस में क्या हो रहा है इसे फिर नंबर के आधार पर ऑनलाइन देख सकते हैं पुलिस की गिरफ्तारी का फोटो और वीडियो बनाना होगा पुलिस अक्सर गिरफ्तारी कहीं से करती थी और उसे दिखाई कहानी थी नए कानून में ऐसा नहीं चलेगा नए कानून में जहां से गिरफ्तारी होगी वहां का फोटो और वीडियो बनाना होगा। रेप के मामले में 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट और साथ-साथ दिन के अंदर अनुसंधान पूरा करना होगा किसी भी केस में 3 माह के अंदर जांच की रिपोर्ट पीड़ित को भी देनी होगी।
कैस वापस लेने के पहले पीड़ित का पक्ष सुनना होगा 3 साल से कम सजा वाले केस में गिरफ्तारी डीएसपी की अनुमति पर होगी जिन मामलों में 3 साल या उनसे कम सजा है उनमें आरोपी की गिरफ्तारी डीएसपी की अनुमति के बिना नहीं होगी जो पूरा कानून में नहीं था उन लोग की गिरफ्तारी नहीं होगी जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है या शारीरिक रूप से कमजोर है गिरफ्तारी करने पर उनके परिवार को फौरन सूचना देनी होगी भगोड़े अपराधियों को गैर मौजूदगी के मामले में 90 दिन के भीतर चार्ज सीट दायर करना प्रावधान है।
इस मौके पर मुखिया दिनेश यादव, सरपंच ठाकुर यादव पिंटू दास राजेंद्र दास राम जी सिंह उमेश बरनवाल आशीष कुमार अरुण यादव जयंत राय प्रसाद सिंह सच्चिदानंद कुमार अरुण यादव कई पुलिस बल शामिल रहे।
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